“किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस द्वारा लिखित में जानकारी देना अनिवार्य है।

शीर्ष न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला:
“किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस द्वारा लिखित में जानकारी देना अनिवार्य है। यदि यह नहीं किया गया, तो गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक मानी जाएगी।”

यह फैसला नागरिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और न्यायिक पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ करता है।


✅ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

पुलिस अब किसी भी व्यक्ति को बिना पूर्व लिखित सूचना दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती।

गिरफ्तार व्यक्ति या उसके परिवार को गिरफ्तारी के कारण, सेक्शन, केस डिटेल्स और आगे की कार्रवाई की जानकारी दस्तावेज़ के रूप में देना अनिवार्य है।

यदि पुलिस इस प्रक्रिया का पालन नहीं करती, तो: गिरफ्तारी रद्द, संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई और मुआवजे का आदेश भी दिया जा सकता है।


🎙 Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court

(Leading Expert in POCSO, Rape & Dowry Death Cases, National Human Rights Defender)
इस ऐतिहासिक फैसले पर टिप्पणी:

“यह फैसला भारत की न्याय प्रणाली में नागरिक अधिकारों के संरक्षण को एक सशक्त दिशा देता है।
वर्षों से यह देखा गया है कि कई मामलों में बिना सूचना के गिरफ्तारी का दुरुपयोग हुआ है, जिससे न्याय प्रक्रिया, सम्मान, और मानवीय अधिकारों का हनन हुआ है।
यह निर्णय निर्दोष लोगों को फर्जी व झूठे मामलों में फँसाने की प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में एक मील का पत्थर है।
अब पुलिस को पूरी पारदर्शिता, औपचारिक प्रक्रियाओं और उचित दस्तावेज़ीकरण के साथ कार्य करना होगा। यह न्याय के मूल सिद्धांत — ‘Innocent Until Proven Guilty’ — की रक्षा करता है।”


🔒 यह अधिकार हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है

अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)

अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध के दौरान अधिकार)


⚠ Disclaimer / अस्वीकरण

यह जानकारी सामान्य कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से है।
किसी भी विशेष मामले में मार्गदर्शन हेतु, कानूनी विशेषज्ञ / अधिवक्ता से सीधा परामर्श लें।


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